हाईकोर्ट का मंत्री अनिल विज, एसपी समेत 5 अधिकारियों को नोटिस

High Court notice to Minister Anil Vij
High Court notice to Minister Anil Vij

High Court notice to Minister Anil Vij : हरियाणा के अंबाला में युवती से छेड़छाड़ के बाद आरोपियों को गंजा कर बाजार में घुमाने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, अंबाला के एसपी समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उनसे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर किसी भी तरह की सार्वजनिक सजा स्वीकार्य नहीं है।

हाईकोर्ट की सख्ती, पुलिस कार्रवाई पर सवाल,High Court notice to Minister Anil Vij

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि क्या पुलिस को आरोपियों को गंजा कर बाजार में घुमाने का अधिकार है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

क्या है पूरा मामला

मामला 26 नवंबर 2025 का है जब अंबाला कैंट क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़, अभद्र भाषा और धमकी देने की घटना सामने आई थी। पीड़ित युवती कंप्यूटर कोर्स के लिए राय मार्केट जा रही थी। जब वह सब्जी मंडी के पास पहुंची, तो एक युवक ने उसके साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया और छेड़खानी की।

जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसका रास्ता रोक लिया गया और गाली-गलौज की गई। इस घटना के बाद युवती ने तुरंत अपने माता-पिता को फोन किया। माता-पिता के मौके पर पहुंचते ही आरोपी ने उन्हें भी धमकी दी। इसके बाद तीन अन्य युवक मौके पर पहुंचे और पूरे परिवार के साथ मारपीट की।

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ पीड़ित परिवार जब मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, तो आरोपी युवक अपने करीब 15 साथियों के साथ वहां भी पहुंचा और जान से मारने व गोली चलाने की धमकी दी।

मंत्री अनिल विज के निर्देश पर पुलिस हरकत में

बतातें है कि छेड़छाड़ का यह मामला जब हरियाणा के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज के सामने आया तो उन्होंने इस पर का कड़ा रुख अपनाया और पीड़ित परिवार ने मंत्री विज से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी।

अनिल विज ने अंबाला कैंट थाने के एसएचओ को तलब करते हुए कहा—

“मेरे शहर में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो यह मेरे लिए मरने जैसा है।” मंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने 28 नवंबर को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस का विवादित फैसला: गंजा कर बाजार में घुमाया

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से उनके सिर मुंडवा दिए और उन्हें पैदल बाजार व घटनास्थल पर घुमाया। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए और दोबारा ऐसी हरकत न करने की बात कहते दिखे। इसी कार्रवाई को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए।

अब आगे क्या?

हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब पुलिस की कार्रवाई, मंत्री के मौखिक निर्देश, और कानून प्रक्रिया के पालन इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई होगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम कानूनी फैसले सामने आ सकते हैं।

hindustanudaydigital@gmail.com

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