
Budget 2026-27 आम टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अगर आप अब तक इनकम टैक्स के सख्त नियमों, स्क्रूटनी और जेल के डर से परेशान रहते थे, तो यह बजट आपके लिए राहत की सांस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए साफ संकेत दिया कि सरकार अब “ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम” की ओर बढ़ रही है, जहां टैक्सपेयर्स को डराने के बजाय भरोसा किया जाएगा।
पेनल्टी से भरने से ही चल जाएगा काम
Budget 2026 की सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स कानून के डीक्रिमिनलाइजेशन को लेकर की गई है।
अब अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो उसे जेल की सजा नहीं होगी।
ऐसे मामलों में केवल पेनल्टी (Penalty) भरकर मामला निपटाया जा सकेगा।
यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगी।
सरकार का साफ मकसद है—
टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना, न कि करदाताओं को डराना।
विदेशों में अघोषित संपत्ति वालों को मौका
जिन टैक्सपेयर्स के पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें भी सरकार ने राहत दी है।
सरकार ने डिस्क्लोजर स्कीम के तहत 6 महीने का समय दिया है,
इस दौरान संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
Budget 2026: विदेश यात्रा और पढ़ाई हुई सस्ती, TCS घटकर सिर्फ 2%
अगर आप विदेश घूमने, इलाज या बच्चों की विदेश पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो यह बजट आपकी जेब पर बोझ कम करेगा।
पहले:
विदेशी टूर पैकेज पर TCS 5% से 20% तक लगता था
अब:
शिक्षा, स्वास्थ्य और विदेशी यात्रा पर सीधा 2% TCS
इससे आम लोगों का बजट बिगड़ने से बचेगा और विदेश यात्रा अब ज्यादा आसान होगी।
ITR फाइलिंग में बड़ी राहत, अब गलती सुधारने का मिलेगा ज्यादा समय
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय अक्सर छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं।
Budget 2026 में इस समस्या को भी हल किया गया है।
अब Revised Return भरने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा
केवल नाममात्र फीस देकर गलती सुधारी जा सकेगी
ITR फाइलिंग की नई समयसीमा
ITR-1 और ITR-2: 31 जुलाई
नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट: 31 अगस्त
साथ ही:
Lower / Nil TDS Certificate की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑटोमैटिक होगी
छोटे करदाताओं को अब अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान, TAN की झंझट खत्म
अब तक भारत में NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS काटने के लिए TAN नंबर लेना जरूरी था, जो आम खरीदारों के लिए बड़ी परेशानी थी।
Budget 2026 में यह नियम खत्म कर दिया गया है
अब प्रॉपर्टी खरीदार बिना TAN लिए सीधे TDS काट सकेगा
इसके अलावा:
Form 15G और 15H की प्रक्रिया भी सरल की गई है
अब डिपॉजिटरी सीधे ये फॉर्म कंपनियों को भेजेंगी, जिससे निवेशकों का काम घर बैठे होगा










