
Rahul Gandhi appears in Sultanpur court, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर MP/MLA Court में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि (defamation case) मामले में पेश हुए। राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उनके वकील के अनुसार, राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई (hearing) 9 मार्च के लिए तय की है। कोर्ट में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां, राहुल गांधी ने अदालत पहुंचते ही जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सुनवाई पूरी होने के बाद धन्यवाद भी कहा।
रामचेत मोची के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल
सुनवाई के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पर रवाना हुए, जहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। रामचेत का तीन महीने पहले कैंसर से निधन हो गया था। रामचेत वही मोची थे, जिनकी दुकान पर करीब एक साल पहले राहुल गांधी ने जूते सिले थे। बाद में राहुल ने उन्हें सिलाई मशीन भी भेजी थी।
सुल्तानपुर में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत
राहुल गांधी सुबह 9 बजे दिल्ली से लखनऊ Airport पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और सीधे सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए सीधे कोर्ट के अंदर चले गए।
8 साल पुराना मामला, 2018 की टिप्पणी पर विवाद
बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है। आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है ।
इस बयान के बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था और इसे अंतिम मौका बताया था।
कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर security व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और रस्सियां लगाई थीं। कोर्ट परिसर के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर भी लगाए गए थे, जिन पर “सत्यमेव जयते” लिखा हुआ था।
राहुल गांधी पर कौन-कौन सी धाराएं?
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 499: मानहानि से संबंधित अपराध
धारा 500: मानहानि के लिए सजा का प्रावधान (दो साल तक की जेल)
इस मामले में राहुल पहले जमानत ले चुके हैं और उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया है।
राजनीतिक और कानूनी नजर से अहम मामला
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के समर्थकों के बीच हलचल देखी गई।










